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Booking Rules: अब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अगर सर्किट हाउस या विश्राम स्थल बुक करवाना चाहता है तो उसे कम से कम 7 दिन पहले किराया जमा कराना होगा। आइए जानते हैं पूरी खबर।

Booking Rules: राज्य के सर्किट हाउस और अन्य सभी विश्राम स्थलों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नई गाइडलाइन जारी की  गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अगर सर्किट हाउस या विश्राम स्थल बुक करवाना चाहता है तो उसे कम से कम 7 दिन पहले किराया जमा कराना होगा।

पारदर्शिता बनी रहेगी

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह कदम शिकायतों और अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए उठाया गया है। अब बुकिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा गया है जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
जानें नई गाइडलाइन  

- आपातकालीन समय के लिए अतिथियों से तय दरों से आधी दर पर कमरा किराया दे सकेंगे। वहीं किसी भी सर्किट हाउस में वॉक- इन - गेस्ट को केवल खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।

- वहीं प्राइवेट अतिथियों से कैमरा आवंटन से पहले शत प्रतिशत अग्रिम जमा नहीं करवाया जा रहा है., जिसे अग्रिम जमा करवाना करना जरूरी होगा। यह पोर्टल के जरिए करवाया जा सकेगा। समारोह के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल की एडवांस बुकिंग के लिए 100% राशी जमा होगी। 

- अगर कोई व्यक्ति बुकिंग के 7 दिन के अंदर किराया जमा नहीं करता है तो उसकी बुकिंग रद्द कर दी जाएगी।

- अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय पर कमरा खाली नहीं किया जाता है, तो उसे पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

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आपको बता दें कि सर्किट हाउस की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए विभाग ने संबंधित प्रभारी अधिकारी हाउस मैनेजर को जिम्मेदारी दी है। यह अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे कि सभी सुविधाएं नियमों के मुताबिक चले और किराया भी समय पर जमा हो सके।

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