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Jodhpur Drone Ban: राजस्थान के जोधपुर में अब कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

Jodhpur Drone Ban: जोधपुर पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश पासवान ने 1 सितंबर से जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया। इस आदेश को सुरक्षा एजेंसी द्वारा जारी अलर्ट के बाद जारी किया गया है। दरअसल अलर्ट में है यह चेतावनी दी गई थी कि आतंकवादी समूह और सामाजिक तत्व राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए ड्रोन का दुरुपयोग कर सकते हैं। 

पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन का इस्तेमाल वर्जित 

आदेश के मुताबिक व्यक्तियों और संगठनों के लिए कमिश्नरेट क्षेत्र में बिना पूर्व परमिशन के ड्रोन या फिर किसी भी उड़ने वाली वस्तु का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। अगर ड्रोन का इस्तेमाल जरूरी है तो संबंधित डीसीपी कार्यालय में कम से कम एक हफ्ते पहले आवेदन को जमा करना होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क है। 

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई 

जो भी व्यक्ति बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाते पाया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कानून में 6 महीने से 1 साल तक की कैद, ढाई हजार से 5000 तक का जुर्माना या फिर दोनों शामिल हैं। अनधिकृत ड्रोन दिखाने पर नागरिक पुलिस नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दी जा सकती है।

शादियों और पर्यटन पर प्रभाव 

जोधपुर में प्री वेडिंग शूट, पर्यटन प्रचार और कार्यक्रमों की कवरेज के लिए ड्रोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कथित तौर पर पूरे शहर में लगभग ढाई सौ ड्रोन हैं। इनमें से कुछ पंजीकृत कंपनी के स्वामित्व में भी हैं। अब इस प्रतिबंध की वजह से अगली सूचना तक गतिविधियों पर काफी असर पड़ेगा।

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