Agriculture workers Benefit: भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान के कृषि विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल विभाग द्वारा कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर अनुदान की योजना शुरू की गई है। इस पहल के अंतर्गत हर पात्र श्रमिक को ₹5 हजार तक का अनुदान मिल सकता है। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य जिले के 2400 से ज्यादा कृषि श्रमिकों को लाभ प्रदान करना है।
अनुदान के लिए कैसे करें आवेदन
पात्र श्रमिकों को सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में गठित हुई एक समिति की सूची में अपने नाम को दर्ज करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि श्रमिक का मोबाइल नंबर और बैंक खाता जनाधार से जुड़ा होना जरूरी है। हर ग्राम पंचायत से ज्यादा से ज्यादा 8 श्रमिकों का चयन किया जाएगा। पंजीकरण होने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए राज्य किसान पोर्टल लिया फिर राज्य किसान सुविधा एप के जरिए आवेदन जमा करना होगा।
प्रशासनिक स्वीकृति और उपकरण क्रय
आवेदन जमा होने के बाद कृषि विस्तार कार्यालय के सहायक निदेशक 10 दिनों के भीतर प्रशासनिक स्वीकृति को जारी करेंगे । अनुमोदन के बाद जो भी श्रमिक चुने जाते हैं वह पंजीकृत कृषि मशीनरी निर्माता या फिर विक्रेताओं से 45 दिन के अंदर कृषि मशीनरी और उपकरण को खरीद सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जीएसटी सहित मूल बिल कृषि पर्यवेक्षक को देना होगा जो उपकरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन हो जाने के बाद ₹5 हजार तक की सब्सिडी राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
पात्र कृषि उपकरण
इस योजना के अंदर अलग-अलग तरह की कृषि उपकरण और मशीन शामिल हैं। जैसे स्प्रे ड्रम, रोटरी वीडर, कुदाल, फावड़ा, हस्तचलित नैपसैक स्प्रेयर, घास काटने की मशीन और बाकी आवश्यक उपकरण। इस पहल के बाद भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक रूप से सहायता तो मिलेगी साथ ही आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का एक मौका भी मिलेगा।
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