Rajasthan Staff Selection Board: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की बढ़ती गैर मौजूदगी पर अंकुश लगाने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाया है। दरअसल कार्मिक विभाग की अधिसूचना के बाद जारी संशोधित आदेश में बोर्ड द्वारा यह घोषणा की गई है कि वित्तीय वर्ष में दो बार भर्ती परीक्षा में अगर विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं तो अब उन्हें दंड भुगतना होगा। यह नया नियम 9 मई के बाद आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू किया जाएगा।
नया दंड नियम
दरअसल अब दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। इस नए संशोधन के मुताबिक यदि कोई भी अभ्यर्थी वित्तीय वर्ष में आरपीएससी, चयन बोर्ड या फिर किसी अन्य राज्य भारती एजेंसी द्वारा आयोजित किसी भी दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होते तो उन्हें 750 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी के साथ यदि विद्यार्थी इस वित्तीय वर्ष में दो बार अनुपस्थित रहते हैं यानी की कुल चार परीक्षाओं में उनकी अनुपस्थिति दर्ज होती है तो उन पर ₹1500 का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। इस तरह चार परीक्षाओं में अनुपस्थिति दर्ज होने पर कल जुर्माना 2250 रुपए का हो जाता है।
आपको बता दे कि यदि अभ्यर्थी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें इसके विपरीत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अभ्यर्थी को भविष्य की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की क्षमता नहीं मिल पाएगी। जब तक अभ्यर्थी बकाया जुर्माना राशि का पूर्ण भुगतान नहीं करते तब तक उन्हें आवेदन करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
क्यों लिया गया यह निर्णय
बोर्ड सचिव डॉक्टर भागचंद बधाल के मुताबिक जब अभ्यर्थी अनुपस्थित होते हैं तो उसकी वजह से रसद और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं अभी तक पर्याप्त तैयारी के बिना ही परीक्षा फॉर्म भर देते हैं जिससे अनुपस्थित रहने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है । इससे न केवल प्रशासनिक संसाधन बर्बाद होते हैं बल्कि परीक्षा केंद्रों की बुकिंग और प्रश्न पत्र तैयार करने जैसी चीजों की भी बर्बादी होती है।
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