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Rajasthan High Court Order: राजस्थान हाई कोर्ट ने आम लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हाईवे के किनारे से शराब के ठेकों को हटाने के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

Rajasthan High Court Order: राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेट हाईवे के किनारे चल रही शराब की दुकानों को 2 महीने में हटाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की दो सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया है कि हाईवे से 500 मीटर की परिधि में चल रहे सभी 1102 शराब ठेकों को जल्दी से हटाया जाए। वहीं इन दुकानों को हटाने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चूरू के रहने वाले कन्हैया लाल सोनी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया है। अगर किसी भी जिले में ठेके समय सीमा के भीतर नहीं हटाए जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।

हाईवे के किनारे स्थित शराब की दुकानें भी हटाई जाएंगी

कोर्ट का कहना है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, बल्कि शहरी सीमा के भीतर हाईवे के किनारे स्थित शराब की दुकानें भी हटाई जाएंगी। सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो भी दुकान शहरी सीमा में आती हैं और किनारे हाईवे के किनारे दुकान हैं। वे सभी दुकान जल्द से जल्द हटाई जाएं। वही इस फैसले पर कोर्ट का कहना है कि शराब की दुकानों की वजह से सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। नशे में गाड़ी चला कर दुर्घटना के मामले ज्यादा सामने आते हैं।

सुरक्षा का ख्याल रखते हुए यह फैसला लिए गया

आम लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए यह फैसला लिए गया है। वहीं हाईवे पर शराब बेचने की किसी को भी अनुमति नहीं है इसलिए सभी 1102 ठीकों को तय समय के भीतर हटाना अनिवार्य है। अदालत का मानना है कि हाईवे पर शराब दुकानों के स्थानांतरण से सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। साथ ही यह निर्णय ट्रैफिक अनुशासन को मजबूत करने में भी मदद करेगा।

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