Construction Guidelines: शहरी एरिया और आर्मी एरिया के नियोजित विकास दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अहम कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि चार महीने पहले जारी किए गए नए भवन निर्माण नियम केवल सेना या रक्षा प्रतिष्ठानों के 500 मीटर के अंदर में आने वाली इमारतों पर ही लागू होंगे। इन नियमों के मुताबिक संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही आर्मी एरिया में किसी भी इमारत के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति एनओसी लेना जरूरी होगा। वहीं एनओसी के बिना, भवन योजनाओं को अनुमोदित या पंजीकृत नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों को किसी भी अनुमोदन से पहले निकटतम सैन्य प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
नगरीय विकास विभाग द्वारा 24 फरवरी 2020 को जारी परिपत्र के अनुसार, सेना की सीमा के 500 मीटर के भीतर के शहरी क्षेत्रों को भवन निर्माण नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सेना की परिधि के 100 मीटर के भीतर की इमारतों के लिए किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले रक्षा अधिकारियों से एनओसी लेना जरूरी है। 500 मीटर तक फैली संरचनाओं के लिए, सामान्य नियम लागू होंगे, लेकिन चार मंजिल या लगभग 12 मीटर से ज्यादा के निर्माण के लिए रक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी से परमीशन लेना जरूरी होगा।
यह भी पढ़ें- Railway Latest Update: त्योहारों पर अब आसान होगा सफर, यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में बढ़ाए गए एक्स्ट्रा कोच
क्या होता है एनओसी
आपको बता दें कि एनओसी की फुल फॉर्म "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" होती है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। यह किसी संगठन, संस्था या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि उन्हें प्रमाणपत्र में दिए गए विवरणों पर कोई आपत्ति नहीं है।