Diwali Pataka Rule: दिवाली पर अस्थायी पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्वेता चौहान ने बताया कि लाइसेंस केवल हरित पटाखों के लिए ही जारी किए जाएँगे। यह अनुमति सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार होगी।
जिला प्रशासन ने पटाखे को लेकर जारी की दिशा-निर्देश
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इच्छुक आवेदक जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट कार्यालय की न्यायिक शाखा में अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपूर्ण आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएँगे। आवेदकों को राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।
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आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र चार प्रतियों में जमा करना होगा।
प्रस्तावित दुकान स्थल का ब्लू प्रिंट मानचित्र चार प्रतियों में, स्व-हस्ताक्षरित और आसपास के व्यावसायिक परिसर का विवरण सहित होना अनिवार्य है।
दुकान का क्षेत्रफल न्यूनतम 9 वर्ग मीटर और अधिकतम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए।
व्यावसायिक स्थल से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेज़, पट्टा अनुबंध, सहमति पत्र और आवेदक के पहचान संबंधी दस्तावेज़ों की चार प्रतियाँ संलग्न करनी होंगी।
यदि प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत में आता है, तो संबंधित पंचायत सचिव का अनापत्ति प्रमाण पत्र चार प्रतियों में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आवेदक को आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट आकार की फोटो और दो अलग-अलग फोटो जमा करनी होंगी।
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