Government Scheme For Widows : समाज में लंबे समय से चली आ रही रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते हुए राजस्थान सरकार ने ‘विधवा विवाह उपहार योजना’ के माध्यम से एक अहम और मानवीय कदम उठाया है। पति के निधन के बाद सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही महिलाओं को यह योजना न केवल आर्थिक सहयोग देती है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने का अवसर भी प्रदान करती है।
51 हजार रुपये का सरकारी उपहार, नई शुरुआत को मजबूती
इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिला को राज्य सरकार की तरफ से 51000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राशि को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कि जाएगी। जिससे महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगा। विवाह से जुड़ी जरूरतों या नई गृहस्थी की शुरुआत में मदद मिलेगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है
इससे योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए कुछ शर्ते निर्धारित की गई है। इसका लाभ उठाने के लिए महिला को राजस्थान का निवासी होना चाहिए। उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला विधवा पेंशन की पात्रता रखती हो। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के महिलाओं के सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। इस योजना के जरिए उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण पुनर्विवाह नहीं कर पा रहे थे। इस 51000 की सहायता से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा।
यह भी पढ़ें...Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana : नौकरी नहीं, खुद का कारोबार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 10 लाख तक सहायता









