Government Scheme: फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत राजस्थान में लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। इसको लेकर अब राज्य सरकार की ओर से नया अपडेट सामने आया है।
जारी नया आदेश
नए नियम के अनुसार अब पांच से दस साल के बच्चों को ई-केवाईसी पर छूट नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश में पांच से दस वर्ष की आयु के बच्चों व 70 साल से ज्यादा लाभार्थियों को ई-केवाईसी में राहत दी जाती थी। अंगूठे के निशान न मिलने के कारण यह छूट दी जाती थी।
ऐसे में योजना में इन आयु वर्ग के लोगों को ई-केवाईसी के बिना ही योजना का लाभ दिया जाता था। लेकिन सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब बच्चों का भी ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा।
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इस वर्ग के लोगों को मिलेगा लाभ
बता दें कि 70 या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को ई-केवाईसी में दी जा रही छूट मिलती रहेगी। थम्ब इम्प्रेशन में आने वाली दिक्कतों के कारण केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार द्वारा ई-केवाईसी में दी गई छूट को उपयुक्त माना है। इसके अलावा पांच साल तक के बच्चों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में छूट देने का फैसला लिया गया है।
केंद्र सरकार ने जताई थी आपत्ति
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में योजना के तहत के पांच से दस साल वर्ग के बच्चों को ई-केवाईसी में छूट के मापदंडों पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद अब बच्चों की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया है। अब ई-केवाईसी नहीं होने पर बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा।
योजना से बच्चों को जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत
इस मामले में झालावाड़ के जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने जानकारी दी कि सरकार ने नए फैसले के मुताबिक अब पांच से दस साल के बच्चों को ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। बच्चों को योजना से जुड़ने के लिए जिला रसद विभाग की ओर से अभियान की शुरूआत की जाएगी।