Rajasthan Compassionate Appointment: सरकार द्वारा चलाई गई अनुकंपा नियुक्ति योजना लाभ उनको मिलता है, जिन परिवारों में किसी सरकारी नौकरी हो। अगर उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को सरकारी तरफ से आर्थिक सहायता के साथ परिवार में किसी भी एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। जिसमें वह मृतक की बहन-भाई या बेटी-बेटा, पत्नी-पति में से कोई भी हो सकते हैं, जो मृतक से एक अच्छा रिश्ता रखते हैं।
90 दिन के भीतर कर दें आवेदन
राजस्थान में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किए जाने को लेकर नई घोषणा जारी की गई है। जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि मृतक कर्मचारी के मृत्यु के समय उनकी पत्नी या पति नहीं होते हैं, तो परिवार के सबसे बड़े बेटे या बेटी के 16 वर्ष की आयु पूरी कर बालिग होने की तिथि से 90 दिन के अंदर आवेदन करना अति आवश्यक है। सरकार द्वारा संशोधित किए गए नियमों के आधार पर ही आवेदन किए जाने के बाद ही अनुकंपा नियुक्ति किए जाने के बारे में सोचा जाएगा।
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सरकार का आदेश
अनुकंपा नियुक्ति की जाने को लेकर सरकार ने सभी विभागों के साथ प्राधिकृत अधिकारियों को आदेश दिया है कि इससे संबंधित सभी नियमों का पालन करें। इसके साथ ही इस आदेश में लिखा हुआ था कि मृतक के आश्रित को मौत के 90 दिन के अंदर इस अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन करना होगा।
27 सितंबर 1997 के आदेश के आधार पर मृतक के आश्रित को नौकरी प्रदान की जाएगी। जिसमें अगर मृतक का आश्रित बालिग नहीं है, तो उसके आवेदन को बालिग होने तक लंबित कर दिया जाता है।
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