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Rajasthan Mineral Lease Holders: सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से राज्य के खनिज लीज धारकों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब क्वारी लाइसेंस धारक व अप्रधान खनिज लीज धारक अपना प्रार्थना पत्र 30 सितम्बर तक जमा करा सकते हैं।

Rajasthan Mineral Lease Holders: राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के खनिज लीज धारकों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इससे प्रदेश के लाखों खनिज लीज धारकों को राहत मिलेगी। इसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा ने नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। 

कब तक करा सकते हैं आवेदन?

सीएम शर्मा ने खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत देते  हुए खनन पट्टों की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले के अनुसार अब क्वारी लाइसेंस धारक व अप्रधान खनिज लीज धारक अपना प्रार्थना पत्र 30 सितम्बर तक जमा करा सकते हैं। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृत दे दी गई है।  

नियम में हुए बड़े बदलाव 

बता दें कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम में भी संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से राजस्थान सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, साथ ही राज्य में अवैध खनन पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। इसके अलावा अवधि समाप्त क्वारी लाइसेंस के डेलिनियेशन की कार्रवाई के दौरान आने वाली समस्याओं से भी राहत मिल सकेगी।

इस फैसले से राज्य के कुल 2500 क्वारी लाइसेंस धारकों को फायदा होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों ने यह मामला सीएम के सामने रखा था। 

विभिन्न स्तर पर आवेदन करने पर लगी रोक 

बता दें कि राजस्थान में अप्रधान खनिज धारकों को लीज अवधि बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवेदन करना पड़ता था, जिसे अब सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब अप्रधान खनिज लीज अवधि में बढ़ोतरी की जिम्मेदारी सिर्फ संबंधित खनिज अभियंता और सहायक अभियंता को दी गई है। 

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किश्त जमा कराने में अब मिलेगी छूट

साथ ही क्वारी लाइसेंस और अप्रधान खनिज के खनन पट्टों की अवधि को भी साल 2040 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसकी प्रीमियम राशि अधिकतम पांच किस्तों में जमा कराई जा सकती है, जिसमें सरकार की ओर से भी छूट दी जाएगी।

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