Rajasthan Roadways: राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता को हरा सुविधा देने के लिए प्रयास करती है, इसी क्रम में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने मिनी बस संचालन को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिलेगी और अधिक संख्या में गांवों तक बसें पहुंच सकेंगी। इससे आम आदमी को भी आने - जाने में आसानी होगी।
छोटी बसों को चलाने की मिली अनुमति
रोड़वेज के चीफ मैनेजर गजेंद्र परासर ने पहले इस योजना के तहत मिनी बस में भी 22 सीटों की बस को ही चलाने की अनुमित मिलती थी। लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है, जिसमें छोटे ऑपरेटरो को शामिल कर बस की सीटों की संख्या 17 से बढ़ा कर 32 कर दी गई है।
किराया में किया गया बदलाव
इस योजना के तहत किराया के दरों में भी बड़ा बदलाव किया गया है, पहले जहां निजी बस संचालकों को प्रति किलोमीटर 5 रुपये देना होता था। वहीं, अब इसे घटाकर प्रति किलोमीटर 23 पैसे कर दिया गया है। इससे बस ऑपरेटरों को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।
क्यों किया गया नियमों में बदलाव?
राजस्थान रोडवेज के इन कठोर नियमों के कारण अभी तक कोई भी आवेदन नहीं आया था, जिसके चलते नियमों में बदलाव किया गया। इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया, इस योजना से ग्रामीण जनता को सस्ता और सुविधाजनक परिवहन मिल पाएगा।
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में बस चलाने की परमिट लेने के लिए पहले 31 मार्च तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया गया है। जो भी बस ऑपरेटर इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वो रोडवेज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं।







