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Panchayat Chunav 2025: राजस्थान में जल्द ही पंचायत चुनाव के लिए  तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर आदेश दिया है कि सभी चुनावों को एक साथ कराया जाए।

Panchayat Chunav 2025: राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई है।  राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार में टकराव और बढ़ गया है। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव के लिए परिसीमन, पुनर्गठन को लेकर गठित मंत्रियों की उपसमिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को स्वीकार कर ली।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब राजस्थान में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' के तहत पंचायत और निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरी ओर, सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है, जिसमें जल्द चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार को यह भी इंतजार है कि अक्टूबर-नवंबर तक 3800 पंचायतों और बड़े नगर निगमों का कार्यकाल भी पूरा हो जाए, इसके बाद ही चुनाव कराए जाएं।

वन स्टेट वन इलेक्शन का फैसला

गौरतलब है कि प्रदेश में छह हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। दूसरी ओर, निकाय व पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करने वाले राजस्थान ओबीसी राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आयोग का कहना है कि निर्वाचन आयोग को दिसंबर तक रिपोर्ट दी जा सकेगी। प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद व्यावहारिक नहीं है। हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए चुनाव कराए जा रहे हैं।

25 अगस्त को होगी कोर्ट में सुनवाई

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है, उनको भंग करके चुनाव नहीं कराए जाएंगे। आयोग ने हाई कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार के मंत्रियों का तर्क मानने से साफ इनकार कर दिया है। इधर, चुनाव में कराने जाने की सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट में 25 अगस्त को सुनवाई होगी। मतदाता सूचियों के कार्यक्रम में वार्ड और क्षेत्रों को लेकर असमंजस भी है। नए जिलों के गठन के कारण ऐसा हो रहा है।

कब हो सकता है चुनाव?

जिलों के अफसर भी इसे लेकर असमंजस में हैं। व्यावर को अजमेर में दर्शाया गया है और पाली को नगर निगम बनाया जा चुका है। जबकि इन जगहों पर नगर परिषद के हिसाब से वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। आयोग ने कलेक्टरों को वोटर लिस्ट से लेकर चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर में चुनाव संभव हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह हाई कोर्ट के आदेशों के तहत ही पालना करेगा।

3 नवंबर को तैयार होगी फाइनल वोटर लिस्ट

निकाय चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 सितंबर को प्रकाशित होगी। 8 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों को पेश किया जा सकेगा। 16 अक्टूबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा करना होगा। 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी। इसलिए उनकी घोषणा बाद में होगी। 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त सितम्बर 2026 में खत्म होगा। 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत।

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