Education News: आरटीई एक्ट के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों नि:शुल्क मिलने वाले एडमिशन को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर बड़ा फैसला लिया गया है। विभाग के नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को प्ले और पहली कक्षा में बच्चों को आरटीई एक्ट के अंतर्गत एडमिशन देना अनिर्वाय होगा। यदि कोई निजी स्कूल एडमिशन के लिए फीस की मांग करता है, तो ऐसे में स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
केवल इन क्लासों के लिए लागू होगी योजना
राज्य सरकार की ओर से साफ किया गया है कि इस शैक्षिक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत केवल पीपी 3 यानी पूर्व प्राथमिक कक्षा यूकेजी और पहली कक्षा में ही निशुल्क एडमिशन दिया जाएगा। इससे पहले अन्य क्लासों जैसे पीपी-1 (एलकेजी) और पीपी-2 (यूकेजी) में भी निशुल्क दाखिला किया जाता था, लेकिन अब सरकार के नए फैसले के बाद इन कक्षाओं के लिए अब फीस पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।
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जिला अधिकारियों को भेजा नोटिस
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जानकारी दी कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसको लेकर नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस के मुताबिक सभी जिला अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित सभी प्राइवेट स्कूलों में यह सूचित करेंगे कि अब से आरटीई के तहत केवल प्ले और पहली कक्षा में ही निशुल्क दाखिले किए जाएंगे। साथ ही निजी स्कूलों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में एक्ट के तहत एडमिशन नहीं लिए जाएं।
फीस मांगने पर होगी सख्त कार्रवाई
साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल दाखिला देने से मना करता है या फिर फीस मांगता है, तो उस स्कूल के खिलाफ राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस आदेश को पूर्व प्राथमिक शिक्षा को आरटीई लाभ में सीमित करने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है।