Rajasthan Government Employees: प्रदेश में आचार संहिता लगने के कारण उन राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है, जिनके ट्रांसफर-पोस्टिंग चुनावी घोषणा से पहले हुए थे और उन्होंने नए पदों पर ज्वाइनिंग नहीं दी। ऐसे कर्मचारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोग ने अब ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया है। इसके साथ ही उन नवनियुक्त कर्मचारी, अधिकारी जिनका नियुक्ति आदेश आचार संहिता लगने से पहले हो गया और उन्होंने अब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की, उनको सरकार या विभाग ज्वाइनिंग करवा सकती है। बता दें कि अगस्त में बड़ी संख्या में पुलिस, बिजली, मेडिकल, नगरीय निकाय समेत अन्य विभागों और स्ववित्त पोषित संस्थाओं (ऑटोनोमस बॉडी) में तबादला और प्रमोशन सूचियां जारी हुई थी। लेकिन कई अधिकारी-कर्मचारी ट्रांसफर होने पर या प्रमोट होकर मिले नए पदों पर अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके।
ऐसे में इन अधिकारियों के ज्वाइनिंग का मामला अटक रहा था। इस पर अलग-अलग विभागों से राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया। जिसके बाद आयोग ने इस मामले में स्पष्ट करते हुए बताया कि जिन कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग हुए है और अब तक ज्वाइन नहीं किया है, वह 24 अगस्त तक ज्वाइन कर सकते है। इसी तरह ऐसे मामले जिनमें भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विभाग की ओर से सलेक्ट हुए अभ्यर्थी के ज्वाइनिंग के आदेश आचार संहिता लागू होने से पहले जारी कर दिए। ऐसे मामले में अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग पर रोक नहीं रहेगी।










