Black Spots: सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के चलते अब कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आपको बता दें यह कदम ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट यानी जहां बार-बार हादसे होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यह फैसला लिया गया है. जिसकी जल्द ही सूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं नए नियम के मुताबिक जिस तरह खंड का रखरखाव किसी का ठेकेदार के पास है, तो हादसे से रोकने की जिम्मेदारी भी अब उसे ठेकेदार की ही होगी। अगर किसी जगह कोई दुर्घटना होती है तो ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा कि इस जगह 500 मी के दायरे में एक साल तक कोई हादसा न हो।
पहला हादसा होने पर कॉन्ट्रैक्टर को 25 लाख का जुर्माना देना होगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला हादसा होने पर कॉन्ट्रैक्टर को 25 लाख का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर इस दायरे में दूसरा हादसा होने पर 50 लख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर दो से ज्यादा हादसे होते हैं तो उस ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि सड़क डिजाइन में इंजीनियरिंग की खामी और एनएचआई की जिम्मेदारी होगी। वहीं गड्ढे, जल भराव गलत लेने में वाहन, टूटे वाहन हटाने और जानवरों की एंट्री रोकने जैसे काम ठेकेदार के हिस्से होंगे। इसके लिए ठेकेदार को सेफ्टी सरवियर रखना जरूरी होगा जो नियमित निगरानी करेगा। इसके साथ ही सड़क खंड पर ठेकेदार की जानकारी और QR कोड वाला बोर्ड भी लगाया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Rajasthan Police News: राजस्थान में रातों-रात बड़ा प्रशासनिक झटका, रातों रात किया 180 पुलिस अधिकारियों का तबादला
ऐसे में कोई भी गाड़ी चालक गढ्ढे में पानी भरने या गलत लेन में वाहन की सूचना QR कोड के जरिए भेज सकेगा। यह इनफॉरमेशन रियल टाइम में ही पहुंच जाएगी। इसके साथ ही दुर्घटनाओं के आंकड़ों को खत्म करने के लिए अब पुलिस, राज्य सरकार अपने पोर्टल को जोड़ने जा रहा है।









