Rajasthan high court intervene in Panchayati Raj Election 2025: राजस्थान की पंचायत चुनावों को लेकर एक नई अपडेट आई है। राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन तथा नवसृजन को लेकर चल रही प्रक्रिया में एक नया पेंच फंस गया है, जिसके तहत अब यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट के संज्ञान में चला गया हैं। बता दें राज्य के सभी जिलों के जिला कलेक्टरों के द्वारा पुनर्गठन प्रस्तावों को पंचायतीराज विभाग तक पहुंचा दिए गए हैं। बावजूद हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के कारण पंचायत चुनावों में देरी होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
इसलिए आगे खिसक सकते हैं चुनाव
बता दें देश ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में आगे बढ़ने के रोडमैप के तहत ही सरकार ने आगामी 30 जून 2025 तक सभी जिलों में ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों, जिला परिषदों तथा वार्डो के पुनर्गठन और नवसृजन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन राजनीतिक कारणों से राज्य भर से कई पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बड़ी संख्या में आपत्तियों को दर्ज कराया गया है। जिला कलेक्टरों के द्वारा आपत्तियों के निस्तारण किए जाने के बाद बाद भी प्रस्तावों पर असंतोष गहरा गया है।
हाईकोर्ट ने जताई चिंता
बता दें जिला कलेक्टरों द्वारा अंतिम रिपोर्ट राज्य के पंचायती राज विभाग को भेज दिए जाने के बावजूद कई असंतोष लोग सीधे राजधानी जयपुर स्थित विभाग में जाकर अपनी आपत्तियों को दर्ज करा रहे हैं। आगामी 4 जून 2025 को निर्धारित प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन से पूर्व ही राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2025 को दिए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर कई प्रस्तावों पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रस्तावों को देखने से पता चला कि कई ऐसे गांवों को मुख्यालय बना दिया गया है, जो काफी निर्धारित मानकों से काफी दूर हैं।
कोर्ट ने दी सुनवाई की अगली तारीख
मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए साफ हो गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित समय में पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अब और समय लगेगा। कोर्ट ने पंचायती राज विभाग को आदेश देते हुए कहा कि विभाग को एक हाई लेवल कमेटी के माध्यम प्रस्तावों तथा न्यायिक प्रकरणों की गहन समीक्षा कराए और यह प्रक्रिया 7 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पूर्व हर हाल में पूरी कर ले। इसके पश्चात ही विभाग अब चुनाव की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगा।
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