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Municipal Election Rules: नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं चुनाव कार्यालय पर लाउडस्पीकर पूरी तरह बैन कर दिया गया है।

Municipal Election Rules: प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका) चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की गाड़ी की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक- मतदान (वोटिंग) वाले दिन अगर कोई प्रत्याशी गाड़ी का उपयोग करना चाहता है, तो उसे इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। वहीं, चुनाव कार्यालय (ऑफिस) पर लाउड स्पीकर लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध (बैन) रहेगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में होने वाले खर्च के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को बजट का भी आवंटन कर दिया है। प्रदेश के 10 नगर निगमों में चुनाव के दौरान चुनाव कर्मचारियों के TA और DA के लिए आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को कुल 10.31 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 

वहीं, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव के लिए 19.33 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें हर प्रत्याशी को चुनाव परिणाम आने के 15 दिन बाद हर हाल में चुनाव खर्च का ब्योरा देने के लिए कहा है।

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