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Loan New Rules: जो किसान ऋण चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। दरअसल अब पीएलडीबी का लोन नहीं भरने पर जीएसएस पर ब्याज लग जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई सभी बातें।

New Rules of Loan:  राजस्थान सरकार की अतिदेय कृषि ऋणों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक से अपने ऋणों का भुगतान न करने वाले किसानों को लक्षण इस योजना को अब तक बहुत कम प्रतिक्रिया मिली है। सरकार द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए और चूककर्ताओं के बीच जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए एक नया निर्देश जारी किया गया है। 

अब नए फसल ऋणों के लिए एनओसी होगी आवश्यक 

एक हालिया आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति से नए अल्पकालीन फसल ऋण के लिए पात्र होने के लिए किसानों के लिए पीएलडीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी कर दिया गया है। किस कम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान नए ऋण को लेने से पहले अपने पुराने बकाया का भुगतान कर दें।

आपको बता दें कि राजस्थान भर में एक बड़ी संख्या में किसानों पर पीएलडीबी से ऋण बकाया है। लेकिन कोई भी किसान इस निपटान के अवसर पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इनमें से कई अपने मौसमी फसल ऋणों के लिए जीएसएस पर निर्भर है। 

सेटलमेंट स्कीम में ब्याज माफी की पेशकश 

राज्य सरकार किसानों पर भोज काम करने के लिए ओटीएस योजना के तहत बकाया ब्याज की पूरी राशि को कर कर रही है। इस रात का लाभ उठाने के लिए किसानों को 30 तारीख तक अपने मूल ऋण राशि को कम से कम 25 परसेंट तक जमा करना होगा। आपको बता दे कि इस योजना से लगभग 30 हजार बकाया किसानों को मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अब केवल 4800 किसानों को इसका लाभ मिला। 

दोहरी ऋण धारकों को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता 

कई किसानों द्वारा पीएलडीबी और जीएसएस दोनों से ही ऋण लिया गया है। अब दोहरे ऋण धारकों को आगामी मौसमी फल ऋण चक्र से कटने से बचने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। यदि वें पीएलडीबी से एनओसी प्राप्त करने में सफल नहीं होते तो जीएसएस जैसे सहकारी समितियां से आगे के ऋण के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

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