Rajasthan Government New Rule : राजस्थान के बड़े शहरों में अब मैरिज गार्डन या लॉन बनाने के लिए उसके सामने कम से कम सौ फीट चौड़ी रोड का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह हॉस्टल के निर्माण के लिए भी नये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक हॉस्टल के आगे न्यूनतम साठ फीट चौड़ी रोड होनी चाहिए।
इसके अलावा, मैरिज गार्डन बनाने के लिए जमीन का क्षेत्रफल पांच हजार वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जबकि हॉस्टल बनाने के लिए जमीन की एरिया यानी क्षेत्रफल न्यूनतम पांच सौ वर्गमीटर तय किया गया है। राजस्थान सरकार के यूडीएच अर्थात् आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा इस नई गाइडलाइन की आवश्यक सूचना सभी नगर निकायों को जारी कर दी गई है। जो मैरिज गार्डन, लॉन, बैंक्विट हॉल या फिर हॉस्टल इन नियमों का उल्लंघन करते पाये जायेंगे, उनके खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
मैरिज गार्डन बनाने के लिए पांच ‘कैटेगरीज’
शहरी, औद्योगिक, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं वाले, परिधि नियंत्रण क्षेत्र और हाईवे ज़ोन के अंतर्गत आने वाले मैरिज गार्डन्स को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। इन क्षेत्रों में बनाये जाने वाले मैरिज गार्डन्स के लिए अलग-अलग कसौटी निर्धारित की गई है।
हॉस्टल के लिए रोड कितनी चौड़ी चाहिए? जानिए नया नियम
हालांकि हॉस्टल के लिए, हॉस्टल के सामने कम से कम अट्ठारह फीट चौड़ी रोड होने की कसौटी तो एकसमान रूप से हर जगह के लिए निर्धारित की गई है। पर मैरिज गार्डन के मामले में बात अलग है। जैसे कि अगर आप किसी बड़े शहर के रेजिडेंशियल इलाके में मैरिज गार्डन बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके सामने की रोड कम से कम साठ फीट यानी तीस मीटर चौड़ी रोड होनी चाहिए।
छोटे-बड़े शहरों के लिए अलग-अलग रोड चौड़ाई के नियम लागू
छोटे शहरों के लिए ये कसौटी चौबीस मीटर चौड़ी रोड के लिए ही है। ऐसे ही, बड़े शहरों के परिधीय क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक या अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों पर मैरिज गार्डन या बैंक्विट हॉल बनाने को सामने चौबीस मीटर चौड़ी रोड होनी चाहिए, जबकि छोटे शहरों के ऐसे स्थानों के लिए यह सीमा अठारह फीट चौड़ी रोड की है।
बता दें, कि हॉस्टल या मैरिज गार्डन आदि बनवाने में सुरक्षा संबंधी पारामीटर्स, बिल्डिंग की ऊंचाई जैसी अन्य चीजें ‘बिल्डिंग-बायलॉज’ के मुताबिक ही होंगी।
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