Rajasthan New Rules: राजस्थान के 312 शहरों के 54 लाख आवासीय मकानों में अब दुकान, शोरूम और दूसरी वाणिज्यिक गतिविधियों की नई अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार ने आवासीय भूखंडों में 17 तरह के स्वनियोजन व्यवसायों के नए लाइसेंस पर रोक लगा दी है। केवल 2017 या पुराने नियमों के तहत पहले से लाइसेंस ले चुके लोगों को ही रिन्यूअल की अनुमति मिलेगी।
आवासीय क्षेत्रों में कारोबार सीमित
स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पिछली गहलोत सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान बिल्डिंग बायलाज में बदलाव कर आवासीय मकानों में बड़े पैमाने पर दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों के पट्टे दिए थे। मिक्स्ड लैंड यूज की अनुमति देकर पांच साल तक जमकर कॉमर्शियल स्वीकृतियां जारी हुई। अब मौजूदा सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।
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आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों पर ब्रेक
2021 में बिल्डिंग बायलाज-24 में था कि 30 फीट चौड़ी सड़क वाले आवासीय भूखंडों पर भूतल पर व्यावसायिक अनुमत होंगी। मिक्स यूज पट्टों पर एक से अधिक उपयोग की अनुमति दी और व्यावसायिक उपयोग 50% तक तय किया। स्वतंत्र आवासीय भूखंडों में 35% या 150 वर्गमी. तक स्वनियोजन व्यवसाय चलाने की छूट दी गई थी।










