rajasthanone Logo
Bharatpur News: सेप्टिक टैंक को लेकर भरतपुर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। बिना पंजीकृत सेप्टिक टैंक अगर मल टैंक को खाली करते दिखता है, या भरतपुर में कहीं भी दिखता है, तो जुर्माना वसूला जाएगा।

Bharatpur News: भरतपुर नगर निगम ने अपंजीकृत सेप्टिक टैंक को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अगर आप भी भरतपुर से हैं और अपने घर का मल टैंक खाली करने के लिए किसी सेप्टिक टैंक को फोन कर बुला रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको ₹5000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्योंकि नगर निगम ने कुछ ऐसा ही नियम लागू किया है, जो न सिर्फ टैंकर मालिकों पर, बल्कि घर के मालिकों पर भी लागू होने वाला है।

आपसे कब वसूला जाएगा जुर्माना

भरतपुर नगर निगम ने अपने आदेश में कहा कि शहर में जितने भी अवैध रूप से संचालित निजी सेप्टिक टैंक है, अगर वह किसी भी घर में मल टैंक को खाली करने के लिए जाता है, तो टैंकर के मालिक से 11,000 का जुर्माना वसूला जाएगा और जो घर के मालिक हैं, उनसे 5,000 जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा नगर निगम ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आपने अपना पंजीकरण नगर निगम से कर रखा है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो भी अगर आप किसी अधिकारी के गिरफ्त में आते हैं, तो आपको ₹500 का फाइन भरना पड़ेगा।

टैंकर का वार्षिक पंजीकरण शुल्क

ऐसे में अगर आप भरतपुर से हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेप्टिक टैंक को फोन कर अपने घर का मल टैंक खाली करने के लिए बुलाएं तो यह जरूर जान लीजिएगा की उस टैंक ने अपना पंजीकरण नगर निगम में करा रखा हो, नहीं तो टैंकर वालों के साथ-साथ आप भी नप जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि टैंकर का वार्षिक पंजीकरण शुल्क ₹5000 है और गोपालपुर स्थित एसपी पर ही सेप्टिक टैंक खाली करना होगा और उसके लिए भी ₹200 प्रति चक्कर शुल्क नगर निगम द्वारा लिया जाएगा। 

5379487