Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2025 : राजस्थान सरकार किसानों व खेत में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने वाली योजना चला रही है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इस योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति किसानों को होने वाली दुर्घटनाओं की भरपाई के तौर पर उनकी आर्थिक सहायता करती है। इस योजना में सरकार नियमों व शर्तों के अनुसार किसानों को 5 हजार से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है।
कब मिलती है आर्थिक मदद
कृषि से संबंधित कार्य करते समय होने वाली कोई दुर्घटना जैसे ट्यूबवेल चलाते समय बिजली का करंट लग जाने से मौत हो जाना या कुआं खोदते समय किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान, फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक छिड़काव करते समय मौत, मंडी या सरकारी क्रय केंद्रों पर कृषि यंत्रों के प्रयोग से हुई दुर्घटनाएं, बोरियां ढोते समय या ट्रैक्टर-ट्रॉली, बैलगाड़ी पलटने, मंडी में कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना, या कुट्टी मशीन व अन्य उपकरणों से हादसे में मौत या चोट लगने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
किसी पशु के काटने पर भी मिलेगी आर्थिक मदद
खेत में काम करते समय सांप, ऊंट या अन्य विषैले जीवों के काटने या आकाशीय बिजली गिरने से मौत या शारीरिक क्षति होने पर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
भुगतान न मिलने की स्थितियां
किसी बीमारी से मौत या शारीरिक क्षति, आत्महत्या, कृषक द्वारा किसी नशीले पदार्थ के सेवन से मृत्यु, पागलपन, इलाज या ऑपरेशन के दौरान मौत, गर्भावस्था या प्रसव के समय मौत आदि परिस्थितियों में उपरोक्त आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए भुक्तभोगी की तरफ से उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
जानें कब नहीं मिलेगा मुआवजा
दुर्घटना की तारीख व मृत्यु की तारीख में 90 दिन से ज्यादा का अंतर होने पर मामला संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। लगातार इलाज चलने के दौरान मृत्यु हो जाने पर कृषक साथी योजना में कवर दिया जाएगा और ये तभी जब भुक्तभोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज न किया गया हो या डिस्चार्ज होने के बाद फिर से भर्ती न हुआ हो।
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