SI Recruitment 2021: सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 मामले को लेकर अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 28 अगस्त को दिए गए फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।  आपको बता दें कि डिवीजन बेंच ने पहले ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग की छूट दी थी। जिसे बाद में भर्ती रद्द करने का आदेश पारित कर दिया गया था। ऐसे में इस आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अब फाइनल फैसला आने तक भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

दलीलों को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एकलपीठ का भर्ती रद्द करने का फैसला लागू रहेगा। सरकार उसके आधार पर भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पाएगी। यह स्थिति डिवीजन बेंच के अंतिम निर्णय तक बनी रहेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए। वहीं सरकार की इन दलीलों को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है।

यह भी पढ़े- Bharatpur News: सरकारी अस्पतालों से छुट्टी लेकर खुद के अस्पतालों में इलाज कर रहे डॉक्टर

अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव शंकर, ऋषभ संचेती और वकील हरेंद्र नील पेश हुए। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। एकलपीठ ने एसआई भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई थी। हालांकि, 28 अगस्त को बेंच ने भर्ती रद्द करने का आदेश दिया, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।