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Pan Masala Case: पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान और कंपनी जयपुर हाइकोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है। उपभोक्ता आयोग के नोटिस और जमानती वारंट पर रोक लगा दी गई है।

Pan Masala Case: पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनकी कंपनी को जयपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा उनके खिलाफ जारी की गई नोटिस पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सलमान खान व अन्य के खिलाफ हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने विज्ञापन करने पर रोक लगाने के आदेश पर भी पाबंदी लगाई है।

सलमान खान के खिलाफ कार्रवाई रोकी गई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान और निर्माता कंपनी की याचिका दायर करने पर जस्टिस अनुरूप सिंघी ने यह आदेश दिए हैं। याचिका में जिला आयोग के 6 और 15 जनवरी और राज्य आयोग के 16 मार्च के आदेशों को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा कि योगेन्द्र सिंह ने जिला आयोग में परिवाद पेश कर खुद को एक्टिविस्ट बताया और वह इस उत्पाद के उपभोक्ता भी नहीं है। 

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आपको बताते चलें कि ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को है। इस वजह से ही जिला आयोग का विज्ञापन करने पर रोक और विज्ञापन करने वाले फिल्म अभिनेता सलमान खान सहित अन्य के जमानती वारंट जारी करने का आदेश गलत है। साथ ही इन दोनों आदेशों के खिलाफ राज्य आयोग में पेश अपील को खारिज करने वाला आदेश भी विधि विरूद्ध है। इसलिए इन आदेशों को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई कर जिला व राज्य उपभोक्ता आयोगों के आदेश पर रोक लगा दी है।

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