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New Vehicle Tax Exemption: राजस्थान में वाहन स्क्रैपिंग के नियम बदले गए हैं। नए वाहन पर टैक्स छूट के लिए जरूरी शर्तें लागू कर दी गई हैं।

New Vehicle Tax Exemption: वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों के लिए परिवहन में विभाग ने टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया है। आपको बता दें कि नए प्रावधान में अब न राजस्थान के सेंटर में ही वाहनों को स्क्रैप कराने पर ही नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। यह छूट उसी को मिलेगी, जिसके नाम पर नया वाहन होगा। 

आपको बता दें कि पहले अन्य राज्यों के स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने पर भी राजस्थान में किसी भी व्यक्ति के नाम पर वाहन खरीद पर छूट थी। इसे अब परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके अलावा यदि राजस्थान में पंजीकृत वाहन को राजस्थान के बाहर किसी सेंटर में स्क्रैप कराया जाता है, तो भी छूट का लाभ मिलेगा, लेकिन शर्त होगी कि स्क्रैप वाहन जिस व्यक्ति के नाम था, स्क्रैप सर्टिफिकेट भी उसी के नाम होना चाहिए।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकतम छूट 1 लाख ही टैक्स रियायत की दर संशोधित की है। गैर-परिवहन वाहनों पर टैक्स में 26% और परिवहन वाहनों पर 16% छूट मिलेगी। कुल टैक्स रियायत की अधिकतम सीमा 1 लाख होगी। यानी 26% या 16% के हिसाब से गणना करने पर छूट राशि 1 लाख से अधिक बनती है तो भी अधिकतम 1 लाख की ही रियायत मिलेगी। मोटर व्हीकल टैक्स देने वाले वाहनों के मामले में यह रियायत आठ वर्ष रहेगी।

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