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Rajasthan Tap Connection: राजस्थान में अब नल जल कनेक्शन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस।

Rajasthan Tap Connection: राजस्थान के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने नल जल कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटलीकरण की दिशा में एक कदम रखा गया है। आपको बता दें कि अब नागरिकों को नल कनेक्शन लेने के लिए दस्तावेजों को उठाकर जलदाय विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी आवेदन प्रक्रियाएं जल मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। 

सड़क काटने की अनुमति के लिए नहीं कोई झंझट 

आपको बता दें कि पहले आवेदकों को सड़क काटने के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरण या फिर पीडब्ल्यूडी जैसे अलग-अलग विभागों को शुल्क भी भुगतान करना पड़ता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 

अब इस नई प्रणाली के साथ पीएचईडी सड़क काटने और मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कार्यों को संभालने के लिए वार्षिक अनुबंध के बेस पर एक ठेकेदार को भी नियुक्त किया जाएगा। उपभोक्ताओं को केवल ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा बाकी पूरी प्रक्रिया पीएचईडी की होगी।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन 

आपको बता दें की ऑनलाइन आवेदन काफी ज्यादा आसान है। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जल मित्र पोर्टल पर जाना है। इसके बाद आपको एसएसओ आईडी बनानी है। इस आईडी के जरिए आपको जी 2 ऐप में लॉगिन करना है।  वैकल्पिक रूप से गूगल पर पीएचईडी राजस्थान सर्च करें और वहां पर लॉगिन कर लें। इसके बाद कनेक्शन का प्रकार चुनें घरेलू या फिर गैर घरेलू। इसके बाद सभी विवरण को भरें और आवश्यक दस्तावेज अटैच कर दें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार जीपीएस टैग की गई फोटो और पड़ोसी के नल का बिल भी अपलोड करते हैं। 

एक निश्चित शुल्क के साथ एकल खिड़की प्रणाली 

प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनने के लिए पीएचईडी द्वारा एकल डिमांड नोट जारी किया जाएगा। आपको बता दें की 8100 का एक निश्चित शुल्क तय किया गया है। इस शुल्क में प्लंबिंग कार्य, पानी के मीटर की स्थापना, सड़क काटने और मरम्मत के शुल्क शामिल हैं। 

उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश 

उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा यह योजना राष्ट्रीय या फिर राज्य राजमार्गों के अंदर आने वाले सड़कों या फिर 60 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर लागू नहीं होती है।

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