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Lump Sum House Tax: राजस्थान सरकार द्वारा गृहकर एवं नगरीय विकास कर छूट देने का ऐलान किया है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने लोगों से इस आदेश का लाभ उठाते हुए यूडी टैक्स जमा करवाने की अपील की है। बता दें कि यह आदेश केवल 30 सितंबर तक लागू रहेगा

Rajasthan Government: भजनलाल सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी गई है। प्रदेशवासी अब बकाया राशि जमा करवाकर इस आदेश का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि तीन माह पहले सरकार की ओर से यूडी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया गया था, अब एक बार फिर टैक्स में लोगों को छूट देने का फैसला लिया गया है। 

निगम आयुक्त ने की टैक्स जमा करवाने की अपील 

इस संबंध में निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने लोगों से इस आदेश का लाभ उठाते हुए यूडी टैक्स जमा करवाने की अपील की है। जानकारी के लिए बता दें कि उदयपुर में कुल 2700 स्क्वायर फीट या इससे ज्यादा के आवासीय भूखंड को नगरीय विकास कर की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा भवन या 900 स्क्वायर फीट और इससे अधिक के व्यवसायिक भूखंड को एकमुश्त गृहकर जमा करना होता है। 

लोगों को मिली बड़ी राहत 

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने लोगों को इसका लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस आदेश से तीन महीने पहले भी सरकार ने लोगों को बड़ी छूट देते हुए यह ऐलान किया था। यह आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करवा लें। 

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समस्या होने पर करे संपर्क 

उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी को नगरीय विकास कर की गिनती करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या शंका है तो वह निगम की राजस्व शाखा में जाकर संपर्क कर सकता है। राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर द्वारा परेशानी का हल निकाला जाएगा। 

कितनी मिली छूट?

18 जून को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अंतर्गत लोगों को गृहकर एवं नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने में पेनल्टी और ब्याज में माफी का प्रावधान रखा था। इसी के तहत जिन लोगों ने अपना टैक्स अभी तक जमा नहीं कराया है, उन्हें मूल गृहकर की राशि पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की छूट और शास्ती पर शत प्रतिशत की छूट दी गई है।

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