Rajasthan Cabinet Meeting: बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सुधार, औद्योगिक निवेश और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का राज्य की अर्थव्यवस्था, युवाओं के रोजगार और सामाजिक व्यवस्थाओं पर सीधा असर पड़ेगा। बैठक के बाद मंत्रियों ने फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने बाल विवाह की रोकथाम
कैबिनेट ने बाल विवाह की रोकथाम को लेकर एक अहम फैसला लिया। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संशोधन के तहत, बच्चे की परिभाषा को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुरूप किया गया है।
अब नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की बाल विवाह में शामिल माने जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बाल विवाह के मामलों पर प्रभावी ढंग से रोक लगेगी और सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी।
बिजली शुल्क में 100% छूट
एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों को लंबे समय तक राहत देने के लिए सरकार ने कई वित्तीय रियायतों का भी फैसला किया है। इन उद्योगों को 7 साल के लिए बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, मार्केट फीस की पूरी वापसी, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट और 25 प्रतिशत की वापसी का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य निवेशकों को आकर्षित करना और राजस्थान को हाई-टेक उद्योगों का एक मज़बूत केंद्र बनाना है।
यह भी पढ़ें- IAS Officers Reshuffle: 2024 के बाद एक साथ बदले 41 जिलों के प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्तों को भी मिला अतिरिक्त प्रभार







