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Rajasthan Building Height Rules: राजस्थान में छोटे भूखंडों पर अतिरिक्त मंजिल की अनुमति, 40 फीट सड़क पर अब ग्राउंड प्लस 3 मंजिल तक निर्माण संभव। जानिए क्या हैं नए नियम और कहां होंगे लागू।

Rajasthan Building Height Rules : राजस्थान सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज से संबंधित नियमों में फेरबदल करते हुए फ्लैट्स निर्माताओं के लिए नए फरमान जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए। हालिया संशोधन के तहत अब 40 फीट चौड़ी सड़कों पर स्थित 90 से 225 वर्ग मीटर आकार वाले भूखंडों पर एक अतिरिक्त मंजिल के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि 12.5 मीटर ऊंचाई वाले ग्राउंड फ्लोर के साथ 3 मंजिल का निर्माण किया जा सकेगा। पर शर्त ये होगी कि भूखंड 40 फीट चौड़ी सड़क पर होना चाहिए। वहीं पुराने नियमों के तहत इसी आकार के भूखंड पर ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 मंजिलें ही बना सकते थे। 

मॉडल भवन विनियम 2025 लागू

यदि किसी प्लॉट का आकार 167 से 225 वर्ग मीटर के बीच है, तो निर्माण करते समय 1.5 मीटर का सेटबैक देना होगा। यह दिशा-निर्देश प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों, आवासन मंडल और नगर निकायों में लागू किए जाएंगे,उदयपुर,अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर व भरतपुर विकास प्राधिकरण समेत आवासन मंडल और सभी निकायों में नवीनतम मॉडल भवन विनियम - 2025 के अनुसार ही अनुमोदित होंगे।

छोटे प्लॉट पर ऊंचाई बढ़ने से फायदा, नियम पालन के निर्देश सख्त।

विशेषज्ञों की मानें तो इस नए बायलॉज में भूखंडों की ऊंचाई बढ़ाने से आवासीय संस्थानों के माध्यम से पहले की अपेक्षा अधिक आवासीय यूनिट निर्मित होगें। आवासीय इलाकों में जरूरत से ज्यादा ऊंचे भूखंडों की ऊंचाई कम करने से सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होगा। नियमों में संशोधन बड़ी बात नहीं है, आवश्यक है इन नियमों का सख्ती से पालन करना और करवाना। एक सूचना के मुताबिक 90% मामलों में बायलॉज का पालन नहीं होता। इस स्थिति से निपटने के लिए सभी को इस दायरे में ला कर सख्ती से मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि अव्यवस्थित और बेमेल निर्माण पर रोक लग सके।

आम जनता से भी मांगा गया आपत्ति के साथ सुझाव

एक अच्छी खबर ये भी है कि इस नए बायलॉज के लिए यूडीएच ने पहली बार आम जनता से आपत्तियों के साथ सुझाव भी मांगे जाएंगे। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब सरकार नागरिकों से न सिर्फ सुझाव आमंत्रित करेगी, बल्कि उनके द्वारा दी गई आपत्तियों पर भी विचार किया जाएगा।

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