Rajasthan Anukampa Niyukti: राजस्थान सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित 18 की बजाय 16 वर्ष की आयु में नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस संशोधन के बाद उन परिवारों को शीघ्र वित्तीय राहत और सहायता मिलेगी जो अपने कमाने वाले मुख्य सदस्य को खो चुके हैं।
नियम परिवर्तन और आवेदन समय सीमा
शासन सचिव के के पाठक द्वारा जारी ने परिपत्र के मुताबिक यदि मृतक कर्मचारियों की मृत्यु के समय उसका कोई भी जीवित जीवनसाथी नहीं है तो परिवार का बड़ा बेटा या फिर बेटी 16 वर्ष की आयु होने के 90 दिनों के अंदर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत नियम 10 के उप नियम (3) के मुताबिक आश्रितों को कर्मचारियों की मृत्यु के 90 दिनों के अंदर आवेदन जमा करने होंगे। आपको पता नहीं किसी से पहले नाबालिक के व्यस्क होने तक मामलों को लंबित रखने का कोई भी प्रावधान नहीं था।
उत्तर प्रदेश के मॉडल से सीख
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने वाला पहला राज्य था। अब राजस्थान का नवीनतम अपडेट हालांकि आयु मानदंड पद केंद्रित है लेकिन काफी फायदेमंद साबित होगा। उत्तर प्रदेश के मॉडल के अनुसार मृतक कर्मचारियों की विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की अनुमति है।
संशोधन का प्रभाव
आपको बता दें कि इस कदम के बाद आश्रितों के लिए तेजी से रोजगार के अवसर खुलेंगे और राजस्थान भर के सैकड़ों परिवार को लाभ मिलेगा। इस पहल के बाद सामाजिक कल्याण और शोक संतप्त परिवारों को तत्काल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
यह भी पढ़ें:- Rajasthan Forest Department Jobs: कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन विभाग के लिए निकाली 785 पदों पर भर्ती, जानिए आवेदन प्रक्रिया