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Give Up Abhiyan: राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत जिन भी अपात्र नागरिकों ने अपनी स्वयं इच्छा से खाद्य सूची से अपना नाम नहीं हटवाया है उन्हें दंड दिया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी।

Give Up Abhiyan: राजस्थान सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास में तेजी की जा रही है कि केवल पात्र नागरिकों को ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभ मिलें। गुरुवार को रसद विभाग द्वारा बिलाड़ा स्थित पंचायत समिति सभागार में राशन डीलरों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संभागीय उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला रसद अधिकारी संदीप गौड़ ने की।  इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश में चल रहा है गिव अप अभियान को गति देना था। 

गिव अप अभियान का उद्देश्य 

इस अभियान का उद्देश्य अपात्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों से सुरक्षा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाना है। इसी के साथ यह पहला पारदर्शिता बनाए रखने और यह परीक्षित करने के प्रयास का एक हिस्सा है कि सब्सिडी वाला खाद्यान्न केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे। 

समय सीमा पर जोर 

इस बैठक के दौरान संदीप गौड़ ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राशन डीलरों को अगले 15 दिनों के अंदर जागरूकता अभियान को तेज करना होगा। साथ ही उन्होंने तो बात को भी स्पष्ट किया कि यह पात्र लाभार्थियों को 31 अगस्त तक सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी वरना कठोर दंड दिया जा सकता है। 

अनुपालन न करने पर मिलेगा दंड 

गौर ने आगे बताया कि कोई पात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त करता रहा तो उसे योजना के तहत प्राप्त गेहूं पर 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दंड दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया है कि दुरुपयोग को रोकने और सरकारी सहायता को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए ऐसे कदम जरूरी है।

कौन-कौन रहे बैठक में शामिल 

इस बैठक में ब्लॉक परिवर्तन अधिकारी पारस मेघवाल, बिलाड़ा उपखंड के कई राशन डीलर सुखराम दारा, बगदाराम सिरवी, ललित कुमार, बाबूलाल, मंगलाराम, प्रवीण खदाव, केसाराम, पवन चौधरी, प्रभु राम और मनोहर शामिल थे।

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