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Rajasthan Pension Rules Change : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की अगर असम मृत्यु होती है तो उनके माता-पिता को दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी।

Rajasthan Pension Rules Change : राजस्थान सरकार ने राज्य के पेंशन नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। 19 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि पेंशन प्रणाली में सुधार किए जाएँ। अब माता-पिता को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, जिससे उनकी आर्थिक मदद और मजबूत होगी। इसके अलावा मानसिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को अब शादी के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। इससे परिवारों को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद पेंशन प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी।सरल और लाभार्थियों के अनुकूल बनाना है। रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ उठाएंगे।

राजस्थान कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में किया अहम संशोधन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की अगर असम मृत्यु होती है तो उनके माता-पिता को दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। वही सिविल सेवा में दिवंगत क्रमिक के माता पिता को दी जाने वाली पेंशन राशि को 30% तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 

राज्य सरकार की पहल से पेंशनधारकों के परिवारों को अतिरिक्त राहत

राजस्थान सरकार ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसने नए नियम के अनुसार मानसिक और शारीरिक रूप से असमर्थ पुत्र पुत्री के शादी के बाद भी पेंशन मिलेगी। पेंशन की राशि बढ़ाकर 13750 रुपए कर दी गई है। 

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