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Rajasthan Farmer Subsidy Scheme: प्रदेश के किसानों को एक जनाधार पर 3 साल में एक कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 30 जून तक चलेगी। किसानों को अनुदान राशि सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

Rajasthan Agriculture Scheme 2025: राजस्थान सरकार का किसानों के लिए बड़ा फैसला। प्रदेश के किसान अगर खेती के लिए आधुनिक यंत्र खरीदते हैं तो, उन्हें सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से वर्ष नियमावली जारी कर दी गई है। अनुदान पाने के लिए किसान को अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना जरूरी होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

कृषि अधिकारी ने दी पूरी जानकारी

तुलसीराम (कृषि विभाग के रुदावल के सहायक कृषि अधिकारी) बताते हैं कि इस योजना का संचालन केंद्र प्रवर्तित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत किया जाएगा और योजना वर्ष 2025-26 के लिए होगी। नियम कुछ इस प्रकार होंगे - एक जनाधार पर तीन साल में सिर्फ एक ही आधुनिक कृषि यंत्र का अनुदान दिया जाएगा और एक से ज्यादा ऑनलाइन फाइलें करने पर भी केवल प्रथम फाइल को ही मान्य माना जाएगा, बाकी सभी फाइलों को अमान्य मानकर निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही आवेदन के लिए किसान के नाम भी जमीन होगी जरूरी है। ट्रैक्टर भी किसान के नाम रजिस्टर होना चाहिए और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।  

किस प्रकार मिलेगा अनुदान

तुलसीराम ने बताया कि किसी भी किसान का आवेदन बिना मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अधूरा माना जाएगा और अगर आवेदन प्राप्त होने के बाद किसी दस्तावेज की कमी होगी तो, आवेदक को SMS भेज दिया जाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए आवेदक किसान को 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन की अवधि के बाद आवेदन को स्वत: ही निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद 45 दिन के अंदर अगर किसान कोई यंत्र नहीं खरीदता है तो, आवेदन रद्द हो जाएगा। साथ ही अगर आधुनिक यंत्र की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक होती है तो, यंत्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड आधारित टेलिमेटिक्स किट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसान और लघु सीमांत किसानों को 50% का अनुदान ट्रैक्टर की BHP पर दिया जाएगा और अन्य किसानों को 40% का अनुदान मिलेगा। थ्रेसर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर, फर्टिलाइजर ड्रिल, पियाऊ जैसे यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। पंजीकृत फॉर्म को स्वीकृति मिलने पर जनाधार से जुड़े खाते में अनुदान की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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