Legal Tips For Car Sale: दिल्ली में लाल किले में धमाके ने पूरे शहर पूरे देशवासियों को झंझकोर कर रख दिया है। वहीं इसको लेकर तरह-तरह के खबरें सामने आ रही है। ऐसे में लोग काफी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल होने वाली कार को कई बार खरीदा और बेचा गया था। जिसके चलते उसका पहला मालिक समेत बाकी लोग जांच के दायरे में आ गए हैं। जिनसे फिलहाल पूछताछ जारी है। ऐसे में लोगों को सलाह है कि वह अपनी गाड़ी खरीदते और बेजते समय सावधानी बरतें। ऐसे में आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि वाहन को बेचने और खरीदते समय किन बातों को खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी के बारे में।
इन बातों का रखें खास ख्याल
- सबसे पहले तो आप बेचने वाले को वाहन का मूल आरसी देना चाहिए।
- बेचने और खरीदने वाले दोनों पक्षों द्वारा सेवा परिवहन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन या संबंधित आरटीओ के फॉर्म 29 एवं फॉर्म 30 को भरना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 के तहत जरूरी है।
- सेल एग्रीमेंट रखें।
- मालिक का नाम आरसी में ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर यह ट्रांसफर नहीं हुआ और ऐसे में गाड़ी का दुरुपयोग या कोई दुर्घटना होती है या वाहन का चालन ऋृण आदि बनता है तो विक्रेता रिकॉर्ड में मालिक होने से उत्तरदाई माना जाएगा।
- सामान्य तौर पर गाड़ी बेचने के बाद ट्रांसफर का आवेदन राज्य आरटीओ को समय पर करना जरूरी है।
- ट्रांसफर 30 दिन के अंदर ही होना चाहिए। आपको बता दें कि बचने के बाद आरटीओ को सूचना देना दिन की गाड़ी बेची जा चुकी है।
- अच्छा होगा कि आप फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म 30 की एक-एक कॉपी अपने पास जरूर रखें।










