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Private School Bus Rules: सीकर में स्कूल बसों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में बसों पर 71 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं फिटनेस दस्तावेज नहीं होने पर 1 बस सीज कर दी गई।

Private School Bus Rules: सीकर शहर में प्राइवेट स्कूलों की बसों की फिटनेस और सेफ्टी (सुरक्षा) मानकों की जांच की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव व एडीजे (ADJ) शालिनी गोयल के नेतृत्व में डीटीओ (DTO) ताराचंद बंजारा समेत परिवहन विभाग और पुलिस की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली प्राइवेट स्कूल बसों पर कार्रवाई करते हुए कुल 71,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, वहीं फिटनेस संबंधी दस्तावेज (डॉक्यूमेंट्स) न होने पर 1 प्राइवेट स्कूल बस को सीज कर दिया गया। जांच के दौरान कई स्कूल बसों में स्टूडेंट्स की सेफ्टी-सिक्योरिटी से जुड़े इंतजामों की भारी कमी पाई गई।

डीएलएसए सचिव व एडिशनल जज शालिनी गोयल ने बताया- सीकर शहर में रानी शक्ति रोड पर बायोस्कोप मॉल के पास न्यायिक, परिवहन और पुलिस विभाग की टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की। स्कूलों की छुट्टी के समय करीब 22 प्राइवेट स्कूल बसों को चेक किया गया। कार्रवाई में ट्रैफिक इंचार्ज मनोज भाटीवाड़ भी शामिल रहे। इनमें से कई बसों में ड्राइवर की ड्रेस, सीट बेल्ट, फर्स्ट एड किट और फायर कंट्रोलिंग (अग्निशामक) सिलेंडर गायब मिले। यही नहीं, कई बसों में कंडक्टर भी तैनात नहीं थे। ऐसे में बसों में सवार बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। 

एडीजे शालिनी गोयल की मौजूदगी में परिवहन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसमें बसों में परमिट नियमों का उल्लंघन, इंश्योरेंस की कमी और फिटनेस सर्टिफिकेट का न होना पाया गया। डीटीओ ताराचंद बंजारा ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कुल 11 स्कूल बसों के चालान बनाकर 71,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया तथा फिटनेस दस्तावेज न होने पर 1 बस को मौके पर ही सीज कर दिया गया।

तीनों विभागों की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर नियमों की अनदेखी करने वाली सीकर की नामी और छोटी प्राइवेट स्कूलों की गाड़ियों की औचक चेकिंग की। इस दौरान फर्स्ट एड किट की दवाओं की एक्सपायरी डेट, फायर फाइटिंग सिलेंडर, वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने जैसी गंभीर व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई।

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