Salman Khan Case : फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में चल रहे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। भ्रामक प्रचार के आरोप से जुड़े प्रकरण में जारी जमानती वारंट की पालना नहीं होने पर आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंट पुनः जारी कर सलमान खान को निर्धारित तारीख पर तलब किया है।
जमानती वारंट की तामील के बिना गिरफ्तारी वारंट नहीं
सुनवाई के दौरान राज्य आयोग ने स्पष्ट किया कि जब तक पहले जारी जमानती वारंट की विधिवत तामील नहीं होती, तब तक जिला उपभोक्ता आयोग गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता। इस मामले में राज्य आयोग अगली सुनवाई 16 फरवरी को करेगा।
रोक के बावजूद प्रचार पर अवमानना की अर्जी
मामला पान मसाला के प्रचार से जुड़ा हुआ है। जिला आयोग के द्वारा विज्ञापन पर रोक लगाने के बावजूद भी कोटा में साइन बोर्ड के जरिए भी प्रचार किया गया था। योगेंद्र सिंह ने सलमान खान और संबंधित पान मसाला कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
आमजन को किया गया गुमराह
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इलायची युक्त पान मसाला बता कर इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए आम लोगों को गुमराह किया गया है। शिकायतकर्ता नहीं भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाने और 50 लाख रुपए जुर्माने की मांग की है।
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