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Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। 1 वर्ष के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षक की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला किया है। अगर आप भी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तहत परीक्षा दिए हैं और शिक्षक बन गए हैं, तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि 1 वर्षीय डिप्लोमा वालों की नियुक्ति रोक दी गई है और अब बीएसटीसी ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए मान्य होगा। 

2021 भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट का फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान हाई कोर्ट ने आगे कहा अगर आपको तृतीय श्रेणी का शिक्षक बनना है, तो इसके लिए 2 वर्षीय बीएसटीसी की डिग्री चाहिए होगी, तभी आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। हाई कोर्ट ने 2021 की भर्ती के तहत 1 वर्ष या डिप्लोमा वालों के चयन के मामले में सरकार से इसका जवाब भी मांगा है। बताते चलें कि यह याचिका मोहन सिंह की ओर से हाई कोर्ट में दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने सुनवाई की। 

डिप्लोमा डिग्री वाले छात्रों को नहीं माना गया था पात्र 

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि भर्ती विज्ञापन में यह साफ किया गया था कि सिर्फ दो वर्ष के डिप्लोमा धारकों को ही यह नौकरी मिल सकेगी, लेकिन फिर भी 14 नवंबर को 158 अभ्यर्थियों को इसके लिए पत्र मानते हुए उनके जिलों में आवंटन कर दिया गया, जिसके पास सिर्फ 1 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री थी। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों की भर्ती रद्द करने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फिलहाल 1 वर्षीय डिप्लोमा वालों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। 

अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस दिन कोर्ट का क्या फैसला आता है और इससे छात्रों को राहत मिलती है या उन्हें झटका लगता है।

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