Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले एक परिवार को कठोर सजा सुनाई है। बीकानेर के बम्बलू गांंव में आज से 11 साल पहले भंवरनाथ हत्याकांड हुआ, इस मामले में कल यानी सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में फैसला आया। आपको बता दें कि इस फैसले में हाईकोर्ट ने एक ही परिवार के 7 सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुना दी है।
22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में सभी दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताते चलें कि यह मामला 27 मई 2014 का है और यह झगड़ा जमीनी विवाद से जुड़ा था। जामसर के रहने वाले अन्नानाथ ने बताया कि उसका भाई भंवरनाथ अपने चाचा के घर जा रहा था।
इसी दौरान एक पिकअप में सवार होकर मोहननाथ, धन्ना नाथ, हेमनाथ, शंकरनाथ, सीता, बाधु और सरोज ने उसका रास्ता रोका और उस पर हमला कर दिया। सभी ने मिलकर भंवरनाथ को बहुत पीटा और पिकअप वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए।
जानें सभी दोषी एक दूसरे के कौन लगते हैं
इसके बाद भंवरनाथ को गंभीर हालत में पीबीएम अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जामसर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज किया और अब इस पर कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिसमें सभी 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है।
सभी दोषी एक ही परिवार के हैं। मोहननाथ, धन्नानाथ और हेमनाथ सगे भाई हैं, इसके अलावा हेमनाथ का बेटा शंकर भी दोषी पाया गया। शंकर की पत्नी बाधू देवी और बेटी सरोज को भी कोर्ट ने दोषी माना और सभी 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी।
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