IND-PAK Border: भारत-पाकिस्तान से सटे राजस्थानी इलाकों में सरकार द्वारा सख्ती बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इन इलाकों में पाकिस्तानी सिम पर बैन लगा दिया गया है और आवाजाही भी बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सरकार का यह नियम दो माह तक लागू रहेगा। अर्थात आप इलाकों में दो माह तक पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। श्रीगंगानगर जिले के इन इलाकों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

देर शाम घर से निकलने पर प्रतिबंध

श्री गंगानगर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मंजू ने इसको लेकर बताया कि सीमा से लगे पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर तीन से चार किलोमीटर तक आ सकता है और इससे सुरक्षा संबंधी खतरा है। इसी कारण से यह निर्णय लिया गया है। इस आदेश के अनुसार भारत-पाक बॉर्डर से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लोगों के आवागमन पर पूरी तरह बना रहेगा।

नियम तोड़ा तो होगी ठोस कार्रवाई

यह नियम श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर पदमपुर रायसिंहनगर अनूपगढ़ और घड़साना उपखंड से लगती सीमा पर लागू होने वाला है। इसके अलावा सिंचाई के लिए जाने वाले किसानों को बीएसएफ की सेवा के अधिकारियों से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, तब उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पद्धत शक्तियों का उपयोग करते हुए या आदेश जारी किया है।

ऐसे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिंह का उपयोग नहीं करेगा और सरकार से इसकी अनुमति भी नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।