Kota Murder Case: कोटा में 8 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट में कोर्ट द्वारा एक ही परिवार के 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि दोषियों में 10 पुरुष और दो महिलाएं हैं। वहीं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने सभी दोषियों पर 13000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बकरे को लेकर पड़ोसियों के साथ विवाद हो गया था। वहीं विवाद सुलझाने आए दो युवक इश्तियाक और यशपाल पर चाकू, लकड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया था।जिसमें इश्तियाक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।
साल 2018 का मामला
वकील रियाज अहमद ने बताया कि यह मामला 31 अगस्त 2018 का है। हमले में इश्तियाक हुसैन की मौत हो गई थी। 8 साल पुराने हत्या के मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी रमजानी उम्र 57 साल, उसकी पत्नी फरजाना उम्र 43 साल और उनके बेटे मुख्तार उम्र 31 साल, मुस्ताक उम्र 29 साल और बाकी और आठ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह सभी एक ही परिवार से आते हैं बताया जा रहा है कि मृतक इश्तियाक के चचेरे भाई जाहिद हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि मामा अब्दुल अजीज उर्फ पप्पू का पड़ोसी रमजानी से बकरे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए इश्तियाक हुसैन और उसके दोस्त यशपाल और कालू उर्फ कमलजीत रमजानी के घर गए थे।
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कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई
बातचीत के दौरान यशपाल पास की दुकान पर गए। इसी दौरान आरोपियों ने चाकू, लकड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। जिसमें इश्तियाक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में चारशीट पेश की गई। लंबी सुनवाई और सबूत के आधार पर कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इश्तियाक के पिता रिटायर्ड एएसआई हैं और इश्तियाक उनका इकलौता बेटा था।