Rajasthan Hospital: अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को अब जांच से लेकर इलाज तक के खर्च की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ब्लड-यूरिन टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई सीटी स्कैन से लेकर आईसीयू और बेड के शुल्क तक की सूची अस्पतालों में प्रमुख जगहों पर प्रदर्शित करनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अस्पतालों में इलाज की दरें प्रदर्शित करने के लागू नियमों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। वेटिंग एरिया समेत ऐसी जगहों पर शुल्क सूची लगानी होगी, जहां मरीज और उनके परिजन उसे आसानी से देख सकें।
अस्पतालों को सार्वजनिक करनी होंगी सभी दरें
फैसला क्यों अस्पतालों में बिल को लेकर होने वाले विवादों और मनमाने शुल्क की शिकायतें। कानूनी आधार यह व्यवस्था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 2010 और इसके नियमों में आती है। यह कानून 19 राज्यों में लागू है। जिन राज्यों में लागू नहीं है, वहां मौजूदा नियमाँ का इस्तेमाल करने को कहा।
विदेशी मरीजों के इलाज पैकेज की दरें भी दिखानी होंगी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों के लिए भी इलाज के पैकेज की दरें प्रदर्शित करनी होंगी। अस्पतालों को शुल्क सूची स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लगानी होंगी।