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राजस्थान में हीटवेब को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगा दी।इसके बाद प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुला ली।

Rajasthan High Court Strict on Heat Wave: राजस्थान में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गुरुवार राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगा दी। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज आनन- फानन में सरकारी अवकाश के दिन अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुला ली। इस बैठक में उन्होंने विभाग की ओर से हीटवेव तथा भीषण गर्मी से निबटने की तैयारियों की जानकारी ली। स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि हीटवेव के लिहाज से संवेदनशील राज्य होने के कारण किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए किसी भी रोगी का जीवन अनमोल है और फिर भी किसी रोगी का जीवन उपचार, दवा, जांच के अभाव से यदि खतरे में पड़ता है, तो लापरवाह अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों को चाहिए अस्पतालों का दौरा कर मौसमी रोगों से संबंधित जरुरी दवाओं के स्टॉक की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की जाए। ऑक्सीजन प्लांट्स सहित उपकरणों का नियमित प्रबंधन सुनिश्चित करें।        

लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

सचिव गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि किसी भी चिकित्सालय में मरीजों को गर्मी के कारण समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित संस्था का प्रभारी उत्तरदायी माना जाएगा, साथ ही उस पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए समय रहते चिकित्सालयों में मरीजों तीमारदारों के लिए पेयजल की व्यवस्था के साथ एसी, कूलर, पंखे तथा छाया की पर्याप्त मूलभूत व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए।

नियमित तौर पर रिपोर्ट देना अनिवार्य

शासन सचिव ने इस सीजन सभी चिकित्सा संस्थानों को नियमित रूप से हीट वेब प्रबंधन को रिपोर्ट भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति, आरक्षित बेड, एंबुलेंस के साथ ऑपरेशन थियेटर और पेयजल व्यवस्था के आंकड़े नियमित भेजने होंगे। इसके साथ ही सभी नोडल अधिकारी नियमित फील्ड पर जाकर स्थितियों का मुआयना करें। उन्होंने 24 घंटे कंट्रोल रूम के संचालन, स्टाफ की उपलब्धता, एंबुलेंस के संचालन के साथ वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तैयारी रखने के विस्तृत निर्देश जारी किए।

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