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WhatsApp Latest Rule: दूरसंचार विभाग (DoT) ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम चैट, जीमेल और अन्य ओटीटी आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम जारी किए हैं।

WhatsApp Latest Rule: साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम चैट, जीमेल और अन्य ओटीटी आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार, किसी भी यूजर को अपने मोबाइल में वही सिम रखनी होगी जो उनके व्हाट्सएप या अन्य ऐप से लिंक है।

साइबर क्राइम को रोकने में मदद करेगा

अगर मोबाइल में वह सिम कार्ड मौजूद नहीं है, तो ऐप अपने आप काम करना बंद कर देगा। यह नियम अवैध सिम उपयोग, फर्जी अकाउंट और साइबर क्राइम को रोकने में मदद करेगा। सिम बाइंडिंग के तहत अगर मोबाइल से सिम निकल जाती है तो व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग एप बंद हो जाएंगे। यह वेब ब्राउज़र के जरिए लोगों करने वाली यूजर के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ ही अब मैसेजिंग प्लेटफार्म को हर 6 घंटे में यूजर को लॉगआउट करना होगा। इसके बाद क्यूआर कोड के जरिए ही लोगों हो सकेगा। 

साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में आसानी होगी

ऐसे में सरकार का दावा है कि इस बदलाव से साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में आसानी होगी। साथ ही दूरसंचार विभाग का कहना है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सभी ओटीटी संचार प्लेटफार्म को दो महीने में सिम 2 डिवाइस बाइंडिंग नियम का पालन करना होगा। इसके साथ ही 120 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी।

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