Food Security Schemes: राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जो भी अपात्र लाभार्थी इस योजना की सूची में से अपना नाम हटाना चाहते हैं उनके लिए यह मौका है। अधिकारियों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर अपात्र व्यक्ति समय सीमा के अंदर लाभ नहीं छोड़ते तो अब तक प्राप्त गेहूं की वसूली ₹27 प्रति किलो ग्राम की दर से की जाएगी।
अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए अभियान शुरू
दरअसल इस अभियान का उद्देश्य अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें हटाना है। इसी के लिए यह गिव अप अभियान शुरू किया गया है। अब तक पूरे राजस्थान में 22 लाख से ज्यादा लोग अपनी स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ सिर्फ पात्र और जरूरतमंद परिवारों को ही मिले। अपात्र लाभार्थियों को हटाने के बाद राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय बोझ 409 करोड़ रुपए कम होगा।
अपात्र श्रेणी में कौन आता है
- जो लोग टैक्स देते हैं
- सरकारी या फिर अर्ध सरकारी कर्मचारी
- 1 लाख से ज्यादा सालाना आय वाले परिवार
- चार पहिया वाहनों के मालिक ( ट्रैक्टर को छोड़कर)
बांसवाड़ा में अभियान की प्रगति
बांसवाड़ा में लगभग 86 हजार लाभार्थियों को पहले ही सूची से हटा दिया गया है। जो लोग निर्धारित तिथि तक अपनी मर्जी से सूची से बाहर नहीं निकलते हैं उन्हें 27 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से लिया गया गेहूं तो वापस करना ही होगा साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
कैसे हटाएं योजना से अपना नाम
अपना नाम हटाने के लिए आप राशन डीलर के पास जा सकते हैं और वहां फॉर्म भरकर नाम को हटा सकते हैं। इसके अलावा आप आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके भी अपना नाम हटवा सकते हैं ।
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