New Traffic Rule: ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार फिर सख्त हो गई है। केंद्रीय सरकार ने बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में इसका असर खासकर राजधानी जयपुर में दिखने वाला है, क्योंकि जयपुर में कई ऐसे हॉटस्पॉट चौराहा है। जहां पर की हर दिन सैकड़ों वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं।
लाइसेंस के लिए काटना पड़ेगा कोर्ट का चक्कर
केंद्रीय परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार अगर आप पांच बार किसी भी तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा और फिर आपको दोबारा आसानी से लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। आपको फिर दोबारा लाइसेंस पाने के लिए उच्च अधिकारियों के पास अपील लेकर जानी होगी और अगर उच्च अधिकारी भी इसको लेकर खारिज कर देते हैं, तो फिर आपको कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है।
1989 के नियम में बदलाव
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 में 25वां नियम जोड़ेगा और इसी के तहत लाइसेंस कैंसिल का प्रावधान लाया गया है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार कर लोगों से इसी महीने के 28 तारीख तक सुझाव देने की अपील की है। इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग ऑनलाइन सारथी वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा कि किसका कितना बार चालान किया गया है और 5 बार चालान होते ही उस शख्स का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा।
चालान भरने की तय होगी सीमा
दूसरी ओर सरकार ने पेंडिंग चालान भरने के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप 75 दिन में अपनी चालान नहीं भरते हैं, तो आपको और भी जुर्माना देना पड़ जाएगा। ई-चालान करने पर अधिकार को वाहन मालिक को तीन दिन के भीतर सूचना देनी होगी और वाहन मालिक या तो 75 दिन में इसका ई-चालान भर दें या फिर इसके सही और गलत होने का आवेदन कोर्ट में जाकर कर सकते हैं।
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