Business License In Sikar: नगर परिषद सीकर ने नगर पालिका सीमा के अंदर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नियम की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल नगर परिषद सीकर द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब अलग-अलग प्रकार के व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी होगा। इस नियम को होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, जिम और स्विमिंग पूल सहित अलग-अलग क्षेत्रों पर लागू किया जाएगा।
हर साल लाइसेंस नवीनीकरण जरूरी
इस नई नीति के मुताबिक नए और मौजूदा व्यवसायों को इसका पालन करना जरूरी है । जिनके पास पहले से लाइसेंस है उनके लिए नवीनीकरण करना जरूरी होगा। क्योंकि हर लाइसेंस केवल 1 साल के लिए ही वैध होगा। व्यवसायों को कानूनी रूप से चलाने के लिए हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना काफी ज्यादा जरूरी है और इसके लिए फिर से आवेदन करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यवसाय मालिकों को स्वामित्व प्रमाण, पैन कार्ड और व्यवसाय शुरू करने की घोषणा करने वाला एक हलफनामा अपलोड करना होगा। इसी के साथ कुछ और आवश्यक दस्तावेज भी होंगे। यह पूरी आवेदन प्रक्रिया एलएसजी ऑनलाइन सेवा पोर्टल के जरिए डिजिटल रूप से की जाएगी।
कितना होगा शुल्क
नगर परिषद द्वारा व्यवसाय की प्रकृति और आकर के आधार पर एक विस्तृत शुल्क संरचना को जारी किया गया है। इस शुल्क संरचना के मुताबिक होटल श्रेणी में पांच सितारा डीलक्स होटल को 50 हजार का लाइसेंस शुल्क देना होगा, इसी के साथ पांच सितारा होटलों को 40 हजार का, चार सितारा होटलों के लिए 15 हजार और दो या तीन सितारा होटलों के लिए 7500 शुल्क है। बाकी गैर सितारा होटलों के लिए शुल्क कमरों की संख्या पर आधारित होते हैं। 10 कमरों तक के लिए ढाई हजार, 20 कमरों तक के लिए 5 हजार और 20 से अधिक कमरों के लिए 7500।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट को आकार और सुविधाओं के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। 50 कुर्सियों तक वाले वातानुकूलित रेस्टोरेंट को ढाई हजार, 50 से ज्यादा कुर्सी वाले रेस्टोरेंट को 5 हजार और 50 कुर्सियों तक वाले गैर वातानुकूलित को 1250 का शुल्क देना होगा।
इसी के साथ कैफे, कैंटीन, मिठाई की दुकानों और बेकरी जैसे अन्य खाद्य संबंधित प्रतिष्ठानों को ₹600 का शुल्क देना होगा। साथ ही नमकीन और मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री को ₹1500 का भुगतान करना होगा। चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड और डोसा बनाने वाले फूड वाहनों को 1000 का शुल्क को देना होगा। साथ ही वातानुकूलित शीतल पेय बेचने वाली इकाइयों को भी डेढ़ सौ रुपए का मामूली शुल्क देना होगा।
ब्यूटी पार्लर, जिम और स्विमिंग पूल के लिए शुल्क
खाद्य और आतिथ्य क्षेत्र के अलावा ब्यूटी पार्लर, जिम और स्विमिंग पूल के लिए भी लाइसेंस काफी ज्यादा जरूरी है। ब्यूटी पार्लर के लिए ₹500, जिम के लिए 1000 और स्विमिंग पूल को भी वार्षिक लाइसेंस के लिए ₹500 का भुगतान देना होगा।
बिना लाइसेंस पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
आयुक्त शशिकांत शर्मा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बिना विद्या व्यापार लाइसेंस के अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और व्यवसाय को जब्त कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से सीकर में व्यावसायिक गतिविधियों को एकरूपता, जवाबदेही और सुरक्षा में लाना है।
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