Liquor Ban in rajasthan: राजस्थान में आगामी 7 जनवरी से 9 जनवरी तक कई शहरों में शराब की दुकानों और ठेकों को बंद करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला आबकारी विभाग ने नगरीय निकाय उपचुनाव को देखते हुए लिया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के इलाकों में दो दिन तक सूखा दिवस (ड्राई-डे) रहेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि 9 जनवरी को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ नगरपालिका, जयपुर की फुलेरा नगरपालिका, हनुमानगढ़ की पीलीबंगा, चित्तौड़गढ़ की कपासन नगरपालिका, दौसा नगरपालिका में चुनाव आयोजित होने है। साथ ही जोधपुर ग्रामीण की पीपाड़ शहर नगरपालिका, झालावाड़ नगरपालिका सीकर की रींगस नगरपालिका व सवाईमाधोपुर नगरपालिका में भी कुछ वार्ड पार्षदों के चुनाव किए जाएंगे।
रिक्त पदों के लिए कराएं जाएंगे चुनाव
उपचुनाव के बारें में जानकारी देते हुए संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग जसवंत सिंह ने बताया कि यह उपचुनाव नगरीय निकायों में 31 अगस्त 2024 तक खाली पदों के लिए आयोजित कराए जा रहे है। उपचुनाव को देखते हुए 7 जनवरी से 9 जनवरी तक मतदान क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह दुकानें 7 जनवरी शाम 5 बजे से 9 जनवरी की शाम 5 बजे तक बंद रखी जाएगी।
वार्डों पर आयोजित होगें चुनाव
बता दें कि यह चुनाव कहीं एक वार्ड में आयोजित होगा तो कहीं एक से अधिक वार्डों में चुनाव कराया जाएंगा। चुनाव को सही तरीके से कराने के लिए आबकारी विभाग की ओर से दो दिन शराब को बैन किया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी पार्टी का प्रत्याशी किसी भी मतदाता को शराब का प्रलोभन ना दे सकें। अक्सर इस फैसले को निकाय या फिर पंचायत चुनावों को देखते हुए लिया जाता है।
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