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Rajasthan Highcourt : बड़ी फर्म, ट्रस्ट, कंपनियों और व्यापारियों को सालाना ऑडिट 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें मात्र 6 दिन का समय बचा हुआ है। हर साल लगभग 40 लाख ऑडिट डेडलाइन के समय पर फाइल होती है।

Rajasthan Highcourt : जोधपुर में टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला लिया कि सीबीडीटी को टैक्स ऑडिट की डेडलाइन बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसे 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि बड़ी फर्म, ट्रस्ट, कंपनियों और व्यापारियों के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं और नवरात्र जैसे त्योहार भी नजदीक हैं। हर साल देशभर में करीब 40 लाख ऑडिट रिपोर्ट्स डेडलाइन तक फाइल होती हैं, इसलिए समय बढ़ाना जरूरी था।

टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि नजदीक, फर्म और ट्रस्ट के लिए राहत की उम्मीद

आपको बता दें कि बड़ी फर्म, ट्रस्ट, कंपनियों और व्यापारियों को सालाना ऑडिट 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें मात्र 6 दिन का समय बचा हुआ है। हर साल लगभग 40 लाख ऑडिट डेडलाइन के समय पर फाइल होती है। यानी इस समय एक सप्ताह से भी काम का है जिसमें लाखों की संख्या में ऑडिट मुश्किल है। डेट बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है।

आयकर विभाग की खामी, टैक्स बार एसोसिएशन ने बताया कठिनाई का सामना

इसमें गलती आयकर विभाग का बताया जा रहा है जिसका खामियाजा टैक्स बार एसोसिएशन को उठाना पड़ा। यूटिलिटी रिलीज को आयकर विभाग ने काफी दिनों के बाद रिलीज किया। जिस कारण से टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को कठिनाई हुई। 18 जुलाई को रिलीज किया गया और 14 अगस्त को इसमें छोटे-मोटे चेंज किए गए। 

कानून के अनुसार 183 दिन का समय, लेकिन अब सिर्फ 47 दिन ही उपलब्धकरदाताओं के पास कुल 47 दिन का समय है। कानूनी रूप से इनको 183 दिन का समय मिलना चाहिए था लेकिन यह समय उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट के लिए 244 दिन के बजाय 135 दिन ही मिले।

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