Panchayat Body Elections: राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को लेकर अधिसूचनाएं जारी की है, जो आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। एक तरफ इन सूचनाओं को जानकर आपको हैरानी होगी, तो दूसरी तरफ आपको सतर्कता भी बरतने की जरूरत पड़ेगी। चलिए बताते हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पंचायत चुनाव को लेकर क्या ऐलान किया है।
प्रचार के लिए इन वाहनों के इस्तेमाल पर रोक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंचायत निकाय चुनाव में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, वह अपने प्रचार प्रसार के लिए बड़े वाहन जैसे बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलने वाले तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राजस्थान का राष्ट्रीय पशु ऊंट है और ऐसे में कई प्रत्याशी अक्सर ऊंट का इस्तेमाल लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें वाहन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या फिर बड़े ट्रैकों, बैलगाड़ी को भी अपना वाहन बनाकर उसके जरिए अपना प्रचार प्रसार करते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने एक और फैसला किया है, जिसके तहत जिला परिषद सदस्य तक चुनाव खर्च की सीमा को दोगुनी कर दी गई है। वहीं नगर पालिका सदस्य नगर परिषद व नगर निगम पार्षद के लिए चुनाव में खर्च करने की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी अब 7,5000 नहीं बल्कि डेढ़ लाख रुपए तक चुनाव में खर्च कर सकेंगे।
चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि कितनी बढ़ाई
इसके अलावा परिषद सदस्य प्रत्याशी जो कि अभी तक चुनाव में डेढ़ लाख रुपए खर्च किया करते थे, अब उसकी खर्च की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इसी तरह नगर निगम पार्षद के लिए चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा ढाई लाख के स्थान पर साढ़े 3 लाख रुपए कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ यह तय नहीं किया है कि आप चुनाव के लिए किन वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि यह भी तय किया है कि आप कितनी संख्या में वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कौन कितने वाहन का इस्तेमाल कर सकता है
सरपंच प्रत्याशी चुनाव प्रचार में सिर्फ एक ही वाहन का उपयोग कर सकेगा, पंचायत समिति प्रत्याशी दो वाहनों का इस्तेमाल कर सकता है। जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी अधिकतम तीन वाहनों का ही इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा नगर निगम पार्षद उम्मीदवार भी तीन वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। नगर परिषद सिर्फ दो वाहनों का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अंत में नगर पालिका सदस्य एक से ज्यादा वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।